Read this also: साल 1954 में गोरखपुर के कमिश्नर (Gorakhpur Commissioner)रह चुके पूर्व आईएएस सैयद सिद्धिकी हसन का परिवार अब लखनउ में रहता है। पूर्व कमिश्नर के पोते का नाम भी सैयद सिद्धिकी हसन ही है। पूर्व आईएएस और उनकी पत्नी के नाम गोरखपुर के भटहट क्षेत्र में करीब साढ़े छह एकड़ जमीन है। गोरखपुर विकसित होने के साथ चारो ओर हाईवे और फोरलेन की जाल बिछायी जा रही है। सैयद हसन की जमीन भी भटहट में हाईवे के किनारे ही है। पूर्व आईएएस के पोते सैयद सिद्धिकी हसन के मुताबिक उनके दादा ने अपनी पत्नी सहर आरा हसन व उनके नाम से साढ़े नौ-साढ़े नौ एकड़ जमीन खरीदी थी। दादा-दादी की मौत के बाद इस संपत्ति के वारिस वह खुद हो गए। हालांकि, 1996 में दादी की मौत के बाद भी वह जमीन पर वरासत नहीं कराए थे। यह जमीन भटहट के बांसस्थान के मौजा पिपरी में है। जमीन को वैसे ही छोड़े जाने के बाद भूमाफिया की नजर उस जमीन पर पड़ गई।
बताया जा रहा है कि बीते पांच जनवरी 2019 को फर्जी आईडी के साथ एक चालीस साल की महिला को खड़ाकर फर्जीवाड़ों ने दो एकड़ जमीन बेच डाली। जमीन बेचने के बाद भी जब उस जमीन के असली वारिस की ओर से कोई आपत्ति नहीं हुई तो फर्जीवाड़ों के हौसले और बुलंद हो गए। फिर पूर्व कमिश्नर का नकली पोता खड़ाकर एक महीना बाद साढ़े चार एकड़ जमीन रजिस्ट्री करा दी गई। दो एकड़ जमीन शाहपुर क्षेत्र के बशारतपुर, कृष्णानगर प्राइवेट कॉलोनी के मारकण्डेय सिंह और रामजानकीनगर के पवन कुमार यादव को रजिस्ट्री की गई तो साढ़े चार एकड़ जमीन को तारामंडल क्षेत्र के एचआईजी बी/290 के अंशु राय, गोला बाजार के ब्रह्मस्थान के प्रवीण कुमार राय, मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के अमरहत, अमारी गांव के कृपाशंकर राय, राजेश कुमार राय और गोरखपुर के नकहा नंबर 1 के अली असगर को रजिस्ट्री कर दी गई।
Read this also: सुनिए सरकार ! यह बेटी लगा रही गुहार, क्या यही है बेटी पढ़ाआे-बेटी बचाआे अभियान इस तरह खुला मामला करीब छह महीना पहले पूर्व कमिश्नर सैयद सिद्धिकी हसन के पोते ने अपनी जमीन की देखभाल के लिए शहर के शाहमारुफ के समशुल हक को पाॅवर आॅफ अटार्नी दी। जब समशुल ने जमीन के कागजात निकलवाने शुरु किए तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने तत्काल इस फर्जीवाड़े की जानकारी लखनऊ में रहने वाले जमीन के मालिक सैयद सिद्दीकी हसन को दी। फिर पाॅवर आॅफ अटार्नी लिए समशुल हक ने कैंट थाने में तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी अंशु राय, प्रवीण कुमार राय, कृपाशंकर राय, राजेश कुमार राय, अली असगर, श्रवण पाण्डेय, राघवेन्द्र दुबे, मारकण्डेय सिंह, पवन कुमार यादव, उमेश चन्द और महेन्द्र कुमार के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।